
10 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को किया जा रहा है जागरूक
होशियारपुर- सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने बताया कि वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को जिला स्तर व सब-डिवीजन स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में लगाई जा रही है।
होशियारपुर- सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने बताया कि वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को जिला स्तर व सब-डिवीजन स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में लगाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं तथा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि लोग सिविल, क्रिमिनल व प्री-लिटिगेशन मामलों में समझौते के साथ अपने मामले लोक अदालत में पेश करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके अलावा, प्रतिदिन अलग-अलग गांवों, शहरों, स्कूलों व कॉलेजों में सेमिनार लगाकर लोगों को लोक अदालत में केस दर्ज करवाने के फायदे के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
इससे लोगों को कानूनी सेवाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का लाभ उठा सकेंगे। इससे उनका समय व पैसा दोनों बचेगा और उन्हें बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिलेगा। लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए पीएलवी सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं) के फायदे के बारे में भी अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-(1) के तहत परिवहन, डाक, तार, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, शगुन योजना आदि जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का स्थायी लोक अदालतों में कम से कम समय में निपटारा किया जाता है, ताकि लोगों को अनावश्यक असुविधा से बचाया जा सके।
