
अब पहली कक्षा में 6 साल से पहले नहीं होगा एडमिशन, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश.
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित की है। अदालत ने राज्य सरकार को अपने नियमों में उस प्रावधान में संशोधन करने का आदेश दिया है जिसके तहत छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश दिया जा सकता है।
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित की है। अदालत ने राज्य सरकार को अपने नियमों में उस प्रावधान में संशोधन करने का आदेश दिया है जिसके तहत छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश दिया जा सकता है।
न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 का यह प्रावधान, जो पांच से छह वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश की अनुमति देता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरुद्ध है।
अदालत ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष होनी चाहिए। इसके बावजूद, राज्य सरकार द्वारा 2011 में बनाए गए नियम, जिनमें पांच वर्ष तक के बच्चों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई थी, मूल कानून की भावना के विरुद्ध हैं।
