जिला मजिस्ट्रेट ने हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए

होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत हथियार रखने और हथियार या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत हथियार रखने और हथियार या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बेचने और डॉक्टर के पर्चे के बिना इस दवा की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेशों के अनुसार जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी पार्टियों/सहादियों, मैरिज पैलेसों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार लेकर नहीं चलेगा तथा सार्वजनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा हथियारों या हिंसा को महिमामंडित करने वाले गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैरिज पैलेसों के मालिक यह सुनिश्चित करें कि मैरिज पैलेसों में होने वाले समारोहों के दौरान कोई भी व्यक्ति हथियारों का प्रयोग न करे। इसी प्रकार, जिले के सभी गांवों के सरपंचों को रात के समय गांवों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शरारती तत्वों द्वारा कोई शरारत न की जा सके। 
एक अन्य आदेश के अनुसार जिले में एसडीएम की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का जुलूस, पांच या इससे अधिक लोगों का एकत्रित होना, नारेबाजी, लाठी-डंडे, बिना लाइसेंस के हथियार, तेजधार चाकू आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश सरकारी समारोहों, सम्मेलनों, बैठकों आदि पर लागू नहीं होंगे। रैली/सभा करने से पहले संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। इसी तरह होशियारपुर जिले में सीमेंट के अनाधिकृत भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 
यह प्रतिबंध पशुपालन विभाग के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों पर लागू होता है, जिसमें पशु अस्पताल/डिस्पेंसरी और पॉलीक्लिनिक्स, पशुपालन विभाग पंजाब, मिल्कफेड और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गडवासू लुधियाना का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, कोई भी अन्य कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो पशुपालन विभाग, पंजाब से गोजातीय पशुओं को संसाधित और आपूर्ति या आयात करता है।