जिला मजिस्ट्रेट ने सरकारी/निजी इमारतों पर चढ़ने और उनके आसपास धरना/रैली आयोजित करने पर रोक लगाई

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 15 फरवरी: कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, श्रीमती आशिका जैन, जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, अध्याय 11 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा में आने वाले सभी पानी की टंकियों, ट्यूबवेल, टेलीफोन टावरों, सरकारी/निजी इमारतों पर चढ़ने और उनके आसपास धरना/रैली आयोजित करने, सड़कों को अवरुद्ध करने आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 15 फरवरी: कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, श्रीमती आशिका जैन, जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, अध्याय 11 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा में आने वाले सभी पानी की टंकियों, ट्यूबवेल, टेलीफोन टावरों, सरकारी/निजी इमारतों पर चढ़ने और उनके आसपास धरना/रैली आयोजित करने, सड़कों को अवरुद्ध करने आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
 यह आदेश 11 फरवरी 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने जिला मजिस्ट्रेट एसएएस नगर के संज्ञान में लाया कि विभिन्न कर्मचारी यूनियनें, बेरोजगार आदि यूनियनें/फेडरेशन जिले की विभिन्न पानी की टंकियों, टेलीफोन टावरों और अन्य सरकारी/निजी इमारतों पर चढ़कर और सड़कों आदि को अवरुद्ध करके अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 
संबंधित प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान को भी खतरे में डाला और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बाधित हो सकती है। ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।