एडीसी ने सीआईसी टोरंटो इमिग्रेशन फर्म का लाइसेंस रद्द किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 11 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने सीआईसी टोरंटो इमिग्रेशन फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 11 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने सीआईसी टोरंटो इमिग्रेशन फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 
जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि सीआईसी टोरंटो इमिग्रेशन एससीएफ नंबर 15 द्वितीय तल, जनता औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-82 मोहाली, मालिक हरबीर सिंह विर्क (प्रोपराइटर) पुत्र कुलदीप सिंह विर्क फ्लैट नंबर 203 एक्विला, द ताज टावर्स, सेक्टर-104, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को आईईएलटीएस के कंसल्टेंसी और कोचिंग संस्थान के कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 327/आईसी दिनांक 25-07-2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 24.07.2024 को समाप्त हो गई है। 
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कार्यालय और आवासीय पते से पंजीकृत पत्रों की रसीद न मिलने, लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियमों और सलाह के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने और नोटिस का जवाब देने/स्पष्टीकरण न देने, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म और लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) (ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) (ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीआईसी टोरंटो इमिग्रेशन फर्म को जारी लाइसेंस नंबर 327/आईसी. तारीख 25-07-2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द/रद्द कर दिया गया है। 
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारी/निदेशकों/फर्म के साझेदार के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए हर तरह से जिम्मेदार होगा और क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।