एडीसी ने मेसर्स स्काईवे कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 11 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने मेसर्स स्काईवे कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 11 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने मेसर्स स्काईवे कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि मेसर्स स्काईवे कंसल्टेंसी एससीएफ. नंबर 05, प्रथम तल, गुलमोहर कॉम्प्लेक्स, खरड़, मालिक मिस: पूजा पुत्री श्री ओम प्रकाश निवासी हाउस नंबर 183, प्रथम तल, फेज-1, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 331/आईसी दिनांक 08-08-2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 07.08.2024 को समाप्त हो गई है। 
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कार्यालय व आवासीय पते से रजिस्टर्ड पत्रों की रसीद न मिलने, लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, विज्ञापन/सेमिनार आयोजित न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने तथा नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने, लाइसेंस के प्रावधानों का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है। 
इसलिए उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स स्काईवे कंसलटेंसी फर्म को जारी लाइसेंस नंबर 331/आईसी तारीख 08-08-2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।