स्किल्ड अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस एडीसी ने रद्द कर दिया

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 16 अक्टूबर, 2024: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्किल्ड एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 16 अक्टूबर, 2024: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्किल्ड एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने बताया कि स्किल्ड एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म एससीओ नंबर: 11ए, पहली मंजिल, शाही माजरा, फेस-5, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक कुमार शाही राणा पुत्र जंग बहादुर राणावास के घर नं : 652, सेक्टर-69, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस संख्या: 277/आईसी, दिनांक 07.03.2019 जारी किया गया था। यह लाइसेंस 06-03-2024 को समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट मोहाली और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद होने, आवासीय पते और कार्यालय पते के पंजीकृत पत्र की प्राप्ति न होने, मासिक रिपोर्ट जमा न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के कारण , फर्म का पता किसी भी फर्म या आवेदक की अनुपस्थिति में, लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करना, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देना, फर्म और लाइसेंसधारी धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के अधीन हैं। ) के तहत पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 का उल्लंघन किया गया है
अत: उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री विराज श्यामकरन तिडके, आईएएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्किल्ड एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म को जारी विदेश शिक्षा लाइसेंस संख्या 277/आईसी दिनांक 07.03.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/निरस्त कर दिया गया है।
इसके अलावा अधिनियम/नियम के अनुसार यदि उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी जिम्मेदार होंगे। और हर तरह से उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।