हाई टच कंसलटेंट फर्म का लाइसेंस एडीसी ने किया रद्द

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 16 अक्टूबर, 2024: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिडके द्वारा हाई टच कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। .

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 16 अक्टूबर, 2024: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिडके द्वारा हाई टच कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। .
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि हाई टच कंसल्टेंट फर्म एससीएफ नंबर: 10, दूसरी मंजिल, फेस-2, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक अमरीक सिंह पुत्र कुलवंत सिंह, निवासी ग्राम ढाबांवाला खुर्द डाकघर ढाबांवाला कलां, तहसील बलटाना, जिला गुरदासपुर हाल निवासी मकान नंबर एचएल-77, फेज-7, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 271/आईसी, दिनांक 08.02.2019 जारी किया गया था। यह लाइसेंस 07-02-2024 को समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद होना, आवासीय पते का पंजीकृत पत्र प्राप्त न होना और कार्यालय का पता न मिलना, मासिक रिपोर्ट जमा न करना, लाइसेंस का नवीनीकरण न करना, लाइसेंस की शर्तों का पालन न करना है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत फर्म और लाइसेंसधारी द्वारा नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने का अपराध किया गया है।
अत: उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री विराज श्यामकरन तिडके, आईएएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए हाई टच कंसल्टेंट फर्म को जारी लाइसेंस क्रमांक 271/आईसी दिनांक 08.02.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा अधिनियम/नियम के अनुसार यदि उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी जिम्मेदार होंगे। और हर तरह से उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।