एडीसी ने एम्परर माइग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 अक्टूबर 2024:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म एम्परर माइग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस सर्विसेज़ को अस्वीकार कर दिया गया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 अक्टूबर 2024:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म एम्परर माइग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस सर्विसेज़ को अस्वीकार कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने बताया कि एम्परर माइग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड: फर्म ऑफिस ए-812 बेस्टेक बिजनेस टावर, सेक्टर-66, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक नवनीत सिंह अहलूवालिया, पुत्र गुरदर्शन सिंह, निवासी मकान नंबर जे- 148 , तीसरी मंजिल, कालका जी नई दिल्ली, हाल निवासी बी-601, पालम विलेजेज अपार्टमेंट, सेक्टर-126, खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर और मालिक गुरदर्शन सिंह पुत्र राजिंदर सिंह निवासी मकान नंबर जे-148, तीसरी मंजिल, कालका जी नई दिल्ली, हॉल बी-601, पालम विलेजेज अपार्टमेंट, सेक्टर-126, खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस संख्या संख्या 278/आईसी दिनांक 07.03.2019 जारी किया गया था। यह लाइसेंस 06.03.2024 को समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि तहसीलदार, मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि इस पते पर कोई कार्यालय नहीं है और इस नाम का कोई आवेदक नहीं है, कार्यालय बंद है, मासिक रिपोर्ट जमा नहीं की गई है, लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया गया है। लाइसेंस के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा न करके फर्म और लाइसेंसधारी ने नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण देने में विफल रहकर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है। 
इसलिए, उक्त तथ्यों के मद्देनजर, श्री विराज श्यामकरन तिडके, आईएएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म एम्परर माइग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जारी लाइसेंस क्रमांक 278/आईसी दिनांक 07.03.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियम के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/
यदि पार्टनरशिप या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी सभी मामलों में जिम्मेदार होंगे और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होंगे।