राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र का अनुरोध - डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़ - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पंजाब की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गैर-आधिकारिक सदस्यों के 5 पदों की भर्ती के लिए 19 अगस्त 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।

चंडीगढ़ - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पंजाब की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गैर-आधिकारिक सदस्यों के 5 पदों की भर्ती के लिए 19 अगस्त 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों की कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग में 5 गैर-सरकारी सदस्यों (एक महिला के लिए) की भर्ती करेगी। | ताकि कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर संबंधितों को लाभ मिल सके। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जो आवेदक योग्य, ईमानदार, अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो और जिसने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए काम किया हो और आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वह इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 19 अगस्त 2024 तक निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, एससीओ नंबर: 7, चरण -1, एसएएस नगर मोहाली के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जिन आवेदकों ने विज्ञापन दिनांक 29.08.2023 एवं 21.10.2023 में पहली बार आवेदन किया है, उन्हें भी दोबारा आवेदन करना होगा, क्योंकि पहले प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।