
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में विभिन्न निषेधाज्ञाएं जारी कीं
होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न निषेधाज्ञाएं जारी की हैं।
होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न निषेधाज्ञाएं जारी की हैं।
जारी किए गए आदेशों के तहत जिले में एसडीएम की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का जुलूस, पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, नारेबाजी, लाठी-डंडे, बिना लाइसेंस वाले हथियार, तेजधार चाकू आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सरकारी समारोह, सम्मेलन, बैठक आदि पर लागू नहीं होंगे। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा रैली/बैठक करने से पहले संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
जिले में गर्मियों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक तथा सर्दियों में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने के अलावा, जिन लोगों के पास मवेशी हैं, उनका पशुपालन विभाग में पंजीकरण कराने के भी आदेश दिए गए हैं।
इसके अलावा, जिला सीमा के भीतर सैन्य जैतून हरा (सैन्य रंग) जीप, मोटरसाइकिल, मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध है। यह आदेश सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसी तरह, सशस्त्र बलों / पंजाब पुलिस / बीएसएफ और सैन्य रंग की वर्दी का उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों (वयस्कों) द्वारा नहीं किया जाएगा और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इन वर्दी की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश सशस्त्र बलों / पंजाब पुलिस / बीएसएफ / सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या पंचायत या नगर परिषद या नगर पंचायत संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना होशियारपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किसी भी तालाब को नहीं भरेगी।
एक अन्य आदेश जारी करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी गांवों में गलियों / सड़कों पर अवैध बोरिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी आदेश 7 सितंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।
