सरकारी इमारतों पर विज्ञापन और होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध
नवांशहर: जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के भीतर सरकारी इमारतों पर विज्ञापन और होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागों या मालिकों की पूर्व अनुमति के बिना निजी इमारतों, राष्ट्रीय राजमार्गों, लिंक सड़कों और पेड़ों पर विज्ञापन और होर्डिंग लगाने पर भी रोक लगा दी गई है।
जारी आदेशों के अनुसार, ये विज्ञापन और होर्डिंग सड़क पर चलने वाले लोगों का ध्यान भटकाते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। इसी कारण यह आदेश जारी किया गया है, जो 4 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा।
