चंडीगढ़, 28 अक्टूबर:- हरियाणा सरकार राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026–27 के लिए 1 नवंबर से आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगी। पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत 12वीं पास या दो वर्षीय प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। स्नातक या इससे अधिक शिक्षित युवाओं अथवा तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को 2,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा।
पात्रता की शर्तों के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह किसी संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए, न ही स्वरोजगार में लगा होना चाहिए और न ही सक्षम युवा योजना का लाभार्थी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति अथवा दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए।
इच्छुक युवा विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथपत्र और स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विवाहित महिला आवेदकों को अपने ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा।
प्रवक्ता ने पात्र युवाओं से अपील की कि वे विभागीय नियमों और शर्तों को पूरा करने पर अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते वेबसाइट पर पंजीकरण कर आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें।
