सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश):- कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोमवार को यहां की एक एमपी-एमएलए अदालत ने 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।

उन्होंने यह टिप्पणी 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले बेंगलुरु में आयोजित एक रैली में की थी। उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

राहुल गांधी 2023 में अदालत में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी। अदालत ने पहले इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की थी, जिसे बाद में बदलकर 26 अक्टूबर कर दिया गया।


राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं

इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब अपने खिलाफ दर्ज मानहानि मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जा रहे थे, तब उनके काफिले की कुछ गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गईं। एक पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हादसा गंभीर नहीं था और किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है।