डेराबस्सी, 03 अक्तूबर (संजीव सिंह सैनी, मोहाली):- पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए Voluntary Disclosure Scheme (VDS) शुरू की गई है। इस संबंध में किसानों को पूरी जानकारी देते हुए गुरसेवक सिंह पुुआधी, संगठन प्रभारी हलका डेराबस्सी और चेयरमैन मार्केट कमेटी लालड़ू ने किसान भाइयों से निर्धारित समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की।

उन्होंने बताया कि यह योजना 1 अक्तूबर 2026 से 45 दिनों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत 29 मई 2026 तक मौजूद कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों के अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करवाने की सुविधा दी गई है।

VDS के तहत अतिरिक्त लोड नियमित करवाने के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज ₹2,500 प्रति BHP और सिक्योरिटी (कंजम्पशन) ₹200 प्रति BHP निर्धारित की गई है। इसके अलावा, योजना की अवधि के दौरान उपभोक्ता द्वारा स्वयं बताए गए या जांच के दौरान सामने आए अनधिकृत अतिरिक्त लोड पर जुर्माना/लोड सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि किसान Self-Declaration के माध्यम से भी अपना अतिरिक्त लोड नियमित करवा सकते हैं। यदि किसी ट्यूबवेल का अतिरिक्त लोड नियमित करने के लिए सर्विस लाइन, केबल या ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो निर्धारित नियमों के अनुसार यह कार्य PSPCL द्वारा अपने खर्चे पर किया जाएगा।

गुरसेवक सिंह पुुआधी ने किसानों से अपील की कि जिनके ट्यूबवेलों का लोड स्वीकृत लोड से अधिक है, वे अपने नजदीकी PSPCL कार्यालय से पूरी जानकारी प्राप्त करें और 45 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करवाएं। उन्होंने कहा कि किसानों तक ऐसी महत्वपूर्ण विभागीय सुविधाओं और नियमों की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है, ताकि वे समय पर इसका लाभ उठा सकें।