नवांशहर (देस राज बाली):- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों तथा माननीय सदस्य सचिव, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर से प्राप्त आदेशों के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर, श्री जतिंदर पाल सिंह खुरमी ने बताया कि जिले में 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर के दिशा-निर्देशों के अनुसार अदालतों में लंबित तथा मुकदमा दायर होने से पहले के चरण में पहुंचे समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंशन एवं सेवा संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले, बी.एस.एन.एल. के मामले, बीमा कंपनियों से संबंधित मामले, वित्तीय मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, धन वसूली के मामले, बैंक ऋण से संबंधित मामले, पानी के बिलों के विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, यातायात चालान, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों जैसे जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद तथा अन्य समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की जाएगी।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला लगवाने में यदि किसी को कोई परेशानी आती है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर के कार्यालय के फोन नंबर 01823-223511 पर संपर्क कर सकता है।