साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 15 अक्टूबर, 2026:- साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन करने वाले लोगों को 43 अस्थायी लाइसेंस जारी करने हेतु गठित समिति ने आज सेक्टर-76 स्थित जिला प्रशासनिक परिसर में ड्रॉ निकाला। यह ड्रॉ उपायुक्त कोमल मित्तल, अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) गीतिका सिंह, एसडीएम दमनदीप कौर, सहायक आयुक्त (सामान्य) डॉ. अंकिता कंसल, अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता की उपस्थिति में पूरी वीडियोग्राफी के तहत निकाला गया। पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाते हुए ड्रॉ आम जनता की मौजूदगी में पूरा किया गया। उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों तथा पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2016 में जारी लाइसेंसों की तुलना में केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस ही जारी किए जा सकते हैं।

ड्रॉ के बाद उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने बताया कि प्रशासन को जिले भर में 43 अस्थायी लाइसेंसों के लिए कुल 2,118 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,097 सही पाए गए। उन्होंने बताया कि मोहाली और बनूड़ में पटाखों की बिक्री के लिए 18 लाइसेंसों के वास्ते 1,910 आवेदन मिले, जबकि खरड़ और कुराली में सात लाइसेंसों के लिए 31 आवेदन प्राप्त हुए। नयागांव के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण ड्रॉ नहीं निकाला गया। डेराबस्सी में छह लाइसेंसों के लिए 162 आवेदन मिले। इसके अलावा, लालड़ू और जीरकपुर में पटाखों की बिक्री के लिए 12 लाइसेंसों के वास्ते 15 आवेदन प्राप्त हुए। जीरकपुर के लिए निर्धारित आठ लाइसेंसों के वास्ते केवल आठ आवेदन प्राप्त होने के कारण वहां ड्रॉ नहीं निकाला गया। प्राप्त आवेदनों के अनुसार ही आवेदकों को लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।

जिले में पटाखों की बिक्री को व्यवस्थित करने की प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कोमल मित्तल ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए केवल 15 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि किसी को भी निर्धारित तिथि और समय से पहले या बाद में पटाखे चलाने अथवा बिना लाइसेंस पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अदालत की अनुमति के बिना पटाखा कारोबारियों को स्थायी लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई हुई है। इसके अलावा, अस्थायी लाइसेंस जारी करने की संख्या भी सीमित कर दी गई है।

उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 8 नवंबर को दिवाली के दिन शाम 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और 24 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे तक तथा रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इन तिथियों और समय से पहले या बाद में किसी भी निवासी को पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी को माननीय अदालत के आदेशों का पालन करना होगा।

कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पटाखों का भंडारण नहीं करेगा और न ही बिना लाइसेंस उनकी बिक्री करेगा। पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों, प्रमुख शर्तों और अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट www.sasnagar.nic.in पर देखा जा सकता है।