नवांशहर (देस राज बाली):- पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर के निर्देशों तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर श्री जतिंदर पाल सिंह खुरमी और सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सीजेएम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर डॉ. अमनदीप के निर्देशों के तहत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से टैगोर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सलोह में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत कानूनी जागरूकता सेमिनार करवाया गया।

सेमिनार को संबोधित करते हुए सिविल जज फर्स्ट क्लास मिस सिमरन चलाना ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे (लड़के और लड़की) को यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

इसके अलावा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यालय के पैनल वकील जसनदीप तथा पैरा लीगल वालंटियर श्री वासदेव परदेसी और देस राज बाली ने भी ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत विद्यार्थियों को बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमृत लाल जैन, वीना जैन, प्रिंसिपल रजनी शर्मा और अन्य शिक्षक उपस्थित थे।