साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 09 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने मेसर्स विक्टर इमीग्रेशन एंड स्टडी अब्रॉड फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि मेसर्स विक्टर इमीग्रेशन एंड स्टडी अब्रॉड फर्म एससीओ नंबर 121, प्रथम तल, फेज-3-बी-2, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की मालिक श्रीमती ख्याति पी. घई (प्रोपराइटर) पत्नी पुष्पक घई निवासी फ्लैट नंबर 101, 10वीं मंजिल, होमलैंड हाइट्स, टावर-5, सेक्टर-70, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य करने के लिए लाइसेंस नंबर 269/आईसी दिनांक 05-02-2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 04.02.2024 को समाप्त हो गई है।
फर्म के मालिक ने ईमेल के माध्यम से कार्यालय को सूचित किया है कि COVID-19 के कारण वित्तीय बाधाओं के कारण, उन्होंने अपना कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, उनसे कंसल्टेंसी लाइसेंस नंबर 269/आईसी को सरेंडर करने के संबंध में उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में पूछा गया था। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कार्यालय व रिहायशी पते का रजिस्टर्ड पत्र न पहुंचने, लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियम व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स विक्टर इमीग्रेशन एंड स्टडी अब्रॉड फर्म को जारी लाइसेंस नंबर 269/आईसी दिनांक 05-02-2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द/रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।
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