डेराबस्सी (एसएएस नगर), 27 अक्टूबर, 2026:- पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने ब्राउनस्टोन एजुकेशनल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि ब्राउनस्टोन एजुकेशनल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, एससीओ नंबर 207-ए, पहली मंजिल, स्वास्तिक विहार, पटियाला रोड, जीरकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला एसएएस नगर में स्थित है। इस फर्म के मालिक कुलविंदर सिंह पुत्र हरजीत सिंह, निवासी मकान नंबर 312, शिवा एन्क्लेव, भबात रोड, जीरकपुर हैं। फर्म को ट्रैवल एजेंसी, कंसल्टेंसी और टिकटिंग एजेंट के कार्यों के लिए 15 जनवरी, 2024 को लाइसेंस नंबर 643/आईसी जारी किया गया था, जिसकी वैधता 14 जनवरी, 2029 तक थी।

एडीसी ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के उल्लंघन के मामले में उक्त लाइसेंस पहले तीन महीने के लिए निलंबित किया गया था। इसके साथ ही फर्म के मालिक को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। हालांकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद फर्म के मालिक ने कार्यालय में कोई जवाब या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ब्राउनस्टोन एजुकेशनल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी को 15 जनवरी, 2024 को जारी लाइसेंस नंबर 643/आईसी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

इसके अलावा, अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, भविष्य में यदि आवेदक, फर्म या फर्म के मालिक के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उससे संबंधित भरपाई और जिम्मेदारी के लिए आवेदक/फर्म/फर्म का मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा।