
शस्त्र लाइसेंस धारक आवश्यक सेवाओं के लिए ई-सेवा पोर्टल पर तुरंत आवेदन करें: ए.डी.सी.
पटियाला, 18 दिसंबर- अतिरिक्त उपायुक्त ईशा सिंगल ने कहा कि पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने हथियार लाइसेंस धारकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
पटियाला, 18 दिसंबर- अतिरिक्त उपायुक्त ईशा सिंगल ने कहा कि पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने हथियार लाइसेंस धारकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने सितंबर 2019 के बाद ई-सेवा पोर्टल पर अपने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित किसी भी आवश्यक सेवा के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 1 जनवरी 2025 से पहले आवश्यक सेवाओं के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि उक्त तिथि के बाद वे ई-सेवा पोर्टल पर अपने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित किसी भी आवश्यक सेवा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसे शस्त्र धारकों से अपील की है, जिन्होंने सितंबर 2019 के बाद ई-सेवा पोर्टल पर अपने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित किसी भी आवश्यक सेवा के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आवश्यक सेवा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज 31 दिसंबर 2024 तक नजदीकी सेवा केंद्र में जमा करवा दें, ताकि शस्त्र लाइसेंस धारकों को भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इसके बाद सूची में शामिल किसी भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
