
जनपद में सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने/चराने पर रोक लगे-जिलाधिकारी
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा, आईएएस, शहीद भगत सिंह नगर ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर में एक आदेश द्वारा आवारा जानवरों का सड़कों पर घूमना और शहरों/कस्बों/सड़कों के किनारे चरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा, आईएएस, शहीद भगत सिंह नगर ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर में एक आदेश द्वारा आवारा जानवरों का सड़कों पर घूमना और शहरों/कस्बों/सड़कों के किनारे चरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिला शहीद भगत सिंह नगर के शहरों/कस्बों और गांवों में गुजरे/व्यक्ति भारी मात्रा में गाय/भैंस आदि लेकर घूम रहे हैं और नदी किनारे लगे पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे किसानों और दरबानों (गुर्जरों) में टकराव का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा यातायात बाधित होता है और कभी-कभी दुर्घटनाओं के कारण वाहनों/मवेशियों को क्षति पहुंचती है। अत: जिला शहीद भगत सिंह नगर के निवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने/चरने तथा पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग/गांठदार त्वचा रोग फैलने से रोकने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। , उक्त आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश 21 जून 2024 तक लागू रहेगा.
