धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश

जबकि, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 01.06.2024 को लोकसभा चुनाव 2024 होना निर्धारित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि में, प्रचार समाप्त हो जाएगा।

जबकि, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 01.06.2024 को लोकसभा चुनाव 2024 होना निर्धारित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि में, प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान चुनाव के संबंध में गैरकानूनी सभाओं और सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर प्रतिबंध है। बशर्ते कि यह डोर-टू-डोर प्रचार के संबंध में 48 घंटों के दौरान घर-घर जाने को प्रतिबंधित नहीं करता है। अब इसलिए, विनय प्रताप सिंह, एलएएस, जिला मजिस्ट्रेट, यूटी, चंडीगढ़, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपातकाल के उपाय के रूप में आदेश देते हैं कि चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार के संबंध में गैरकानूनी सभाओं और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध है और इस संबंध में क्षेत्र में 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा या घूम नहीं सकते हैं। यह आदेश दिनांक 30.05.2024 को सायं 06:00 बजे से लागू होगा तथा दिनांक 02.06.2024 को सायं 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।