
सेवा केन्द्रों में शस्त्र मुक्त क्षेत्र, ई-श्रम एवं स्टाम्प लाइसेंस की नई सेवाएं शुरू
नवांशहर- पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए सेवा केंद्रों में शस्त्र मुक्त क्षेत्र, ई-श्रम और स्टांप लाइसेंस से संबंधित तीन और नई सेवाएं शुरू की हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त राजेश धीमान ने बताया कि सरकार ने कुछ क्षेत्रों (जिनमें पूजा स्थल, मैरिज पैलेस, होटल, गेस्ट हाउस, सार्वजनिक पार्क, सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि शामिल हैं) को चिन्हित किया है।
नवांशहर- पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए सेवा केंद्रों में शस्त्र मुक्त क्षेत्र, ई-श्रम और स्टांप लाइसेंस से संबंधित तीन और नई सेवाएं शुरू की हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त राजेश धीमान ने बताया कि सरकार ने कुछ क्षेत्रों (जिनमें पूजा स्थल, मैरिज पैलेस, होटल, गेस्ट हाउस, सार्वजनिक पार्क, सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि शामिल हैं) को चिन्हित किया है।
जहां कोई भी आग्नेयास्त्र धारक अपना आग्नेयास्त्र न तो ले जा सकता है और न ही वहां उसका प्रयोग कर सकता है। उपरोक्त स्थानों के प्रबंधकों को आग्नेयास्त्र मुक्त क्षेत्र हेतु यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा यह प्रमाण पत्र अब आग्नेयास्त्र मुक्त क्षेत्र नामक सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।
उपायुक्त ने आगे बताया कि सेवा केंद्रों में ई-श्रम नाम से एक और नई सेवा शुरू की गई है, जिसमें व्यक्ति अपना श्रम रिकार्ड दर्ज करवा सकता है। इस सेवा के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन आवेदक को इस सेवा के लिए कोई सरकारी या गैर-सरकारी धनराशि प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, नए स्टाम्प लाइसेंस बनाने या नवीनीकरण के लिए सेवा केन्द्रों पर ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के सेवा केन्द्रों में यह तीनों नई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और जिला निवासी इनका लाभ उठा सकते हैं।
