
एयरफोर्स स्टेशन के एक हजार मीटर के अंदर मांसाहारी दुकानें चलाने और कचरा डालने पर प्रतिबंध
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 12 दिसंबर 2024:जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर श्रीमती आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, अध्याय 11 के तहत आदेश जारी कर जिले के एयरफोर्स स्टेशन (जिले की सीमा के अंदर) के एक हजार मीटर के अंदर मांसाहारी दुकानें चलाने और उनका कचरा डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि विमानों के साथ कोई दुर्घटना न हो और जान-माल का नुकसान न हो। यह आदेश 11 दिसंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 12 दिसंबर 2024:जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर श्रीमती आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, अध्याय 11 के तहत आदेश जारी कर जिले के एयरफोर्स स्टेशन (जिले की सीमा के अंदर) के एक हजार मीटर के अंदर मांसाहारी दुकानें चलाने और उनका कचरा डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि विमानों के साथ कोई दुर्घटना न हो और जान-माल का नुकसान न हो। यह आदेश 11 दिसंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आशिका जैन ने बताया कि हमारे संज्ञान में आया है कि वायुसेना स्टेशन के आसपास आम जनता द्वारा कई खाद्य सामग्री की दुकानें खोली गई हैं, वे इन वस्तुओं का कचरा खुले में फेंक देते हैं, जिससे वायुसेना क्षेत्र में मांसाहारी पक्षी उड़ते रहते हैं। इनके उड़ने से कभी भी किसी विमान से टकराकर दुर्घटना होने का भय बना रहता है|
जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा रहता है तथा सेना द्वारा दी जा रही सेवाएं भी बाधित होती हैं। परिणामस्वरूप कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भय बना रहता है। इस स्थिति को देखते हुए इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
