अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने मैसर्स "जेपी ट्रैवेल्स" और "लॉयल वाइज स्टडी" का लाइसेंस रद्द कर दिया।

नवांशहर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजीव वर्मा ने बताया है कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत आवेदक श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री जोगिंदर सिंह निवासी मुस्सापुर, तहसील नवांशहर जिला शहीद भगत सिंह नगर लाइसेंस नंबर 14/एमए/एमसी2 दिनांक 28-08-2015 फर्म एम/एस "जय पी ट्रैवेल्स" को अनमोल पैलेस के सामने, जीटी रोड, बंगा, नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर को जारी किया गया, तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द किया जाता है।

नवांशहर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजीव वर्मा ने बताया है कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत आवेदक श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री जोगिंदर सिंह निवासी मुस्सापुर, तहसील नवांशहर जिला शहीद भगत सिंह नगर लाइसेंस नंबर 14/एमए/एमसी2 दिनांक 28-08-2015 फर्म एम/एस "जय पी ट्रैवेल्स" को अनमोल पैलेस के सामने, जीटी रोड, बंगा, नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर को जारी किया गया, तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द किया जाता है।
   पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, लाइसेंस की समाप्ति तिथि से दो महीने पहले संबंधित दस्तावेज लागू किए जाते हैं। हालांकि लाइसेंस धारक द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन कार्यालय में जमा नहीं किया गया था. इस संबंध में लाइसेंस धारक श्री प्रशोतम सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री जोगिंदर सिंह निवासी मुस्सापुर, तहसील नवांशहर जिला शहीद भगत सिंह नगर ने बताया कि वह ट्रैवल एजेंसी का काम खत्म करना चाहता है। और कोरोना के दौरान उन्होंने एजेंसी का काम बंद कर दिया और तब से उन्होंने ट्रैवल एजेंसी के जरिए कोई काम नहीं किया है. इसलिए उनका उक्त ट्रैवल लाइसेंस रद्द किया जाए. इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत उक्त लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
   अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव वर्मा ने कहा है कि उपरोक्त के अलावा, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत नियम 2013 के तहत धारा 6 (1) (जी) के तहत आवेदक श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री गुरुमीत सिंह निवासी 55 , ईशर पुरी, कॉलोनी, 66 फुट रोड, पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने जालंधर लाइसेंस नंबर 96/एमए/एमसी2 दिनांक 17-07-2018 फर्म "वफादार बुद्धिमान अध्ययन" जेके प्लाजा, यस बैंक के ऊपर, मुख्य फगवाड़ा रोड, बंगा, जिला शहीद भगत सिंह नगर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
   इस संबंध में संबंधित आवेदक श्री हरदीप सिंह ने अपना बयान कलमबद्ध किया है कि उन्होंने ट्रैवल एजेंसी के रूप में अपना काम बंद कर दिया है और इसे आगे नवीनीकृत नहीं किया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत उक्त लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।