
हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी
पटियाला, 9 नवंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला अनुप्रीता जोहल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पटियाला जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हुए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है
पटियाला, 9 नवंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला अनुप्रीता जोहल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पटियाला जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हुए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। इसके अलावा, शादियों/कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणा भाषण देने पर भी प्रतिबंध होगा। यह आदेश 8 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा.
अपर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यदि जिले में कोई भी व्यक्ति इन सामान्य एवं विशिष्ट आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
