मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर केस में 26 साल बाद आया फैसला, 10 साल की सजा; 5 लाख जुर्माना

ग़ाज़ीपुर, 27 अक्टूबर (पैग़ाम-ए-जगत)-अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने 1996 के गैंगस्टर मामले में दोषी पाए जाने पर माफिया मुख्तार अंसारी और उनके करीबी भीम सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।

ग़ाज़ीपुर, 27 अक्टूबर (पैग़ाम-ए-जगत)-अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने 1996 के गैंगस्टर मामले में दोषी पाए जाने पर माफिया मुख्तार अंसारी और उनके करीबी भीम सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी के इस केस का फैसला 26 साल बाद आया है.
इस दौरान सरकारी पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किये गये. ये फैसला 51 तारीख को आया. कोर्ट ने 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए पेश किया गया. फैसले के बाद भीम सिंह को पुलिस सुरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया.
मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर का मामला पहले तो संसद-विधान न्यायालय प्रयागराज में काफी लंबा चला। इसके बाद वह 27 जनवरी 2022 को प्रयागराज से स्थानांतरित होकर गाजीपुर में स्थापित एमपी-एमएलए रामसुध सिंह के अदालत में आ गए। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किये गये. यह बहस 14 नवंबर से चल रही थी. जज रामसुध सिंह ने सजा सुनाने की तारीख 25 नवंबर तय की है. इसी बीच उनका तबादला हो गया. इसके बाद प्रयागराज हाईकोर्ट ने फाइलें देखने का अधिकार जज दुर्गेश को सौंप दिया. उनकी अदालत में सात दिनों तक लगातार बहस चली और फैसले की तारीख 15 दिसंबर तय की गई.
गुरुवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके करीबी रामनाथपुर गांव निवासी भीम सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीरज श्रीवास्तव उपस्थित हुए.