
चालान न भरने पर वाहन होंगे ब्लैक लिस्टेड : आरटीओ
होशियारपुर- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होशियारपुर रविंदर सिंह गिल ने बताया कि राज्य में मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे जाते हैं और यदि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 167 के तहत 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो विभाग संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर देता है।
होशियारपुर- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होशियारपुर रविंदर सिंह गिल ने बताया कि राज्य में मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे जाते हैं और यदि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 167 के तहत 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो विभाग संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर देता है।
उन्होंने कहा कि वाहन के ब्लैक लिस्टेड होने के कारण संबंधित वाहन के मालिक किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा जैसे बीमा, प्रदूषण, पंजीकरण, ट्रांसफर, लोन आदि का लाभ नहीं उठा सकते।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपने चालान की बकाया राशि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होशियारपुर के कार्यालय में समय पर जमा करवाएं। चालान की बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
