
पंचायत चुनाव के मद्देनजर उपचुनाव से संबंधित गाँवों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध
एस.ए.एस. नगर, 25 जुलाई: पंजाब राज्य में सरपंचों और पंचों के रिक्त पदों पर 27.07.2025 को चुनाव कराने के आदेश जारी किए गए हैं और इन चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संबंधित गाँवों में, जहाँ उपचुनाव होने हैं, 28.07.2025 तक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एस.ए.एस. नगर, 25 जुलाई: पंजाब राज्य में सरपंचों और पंचों के रिक्त पदों पर 27.07.2025 को चुनाव कराने के आदेश जारी किए गए हैं और इन चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संबंधित गाँवों में, जहाँ उपचुनाव होने हैं, 28.07.2025 तक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए, श्रीमती कोमल मित्तल, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला चुनाव अधिकारी साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर जिले (जहाँ 27 जुलाई को उपचुनाव हो रहे हैं) के संबंधित गाँवों में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए जाते हैं। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से 28.07.2025 तक लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त तिथि तक इसका उल्लंघन नहीं करेगा।
यह आदेश सिविल कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और बावर्दी पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
जिले में 27 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए मोहाली ब्लॉक के गाँव धर्मगढ़, ग्रीन एन्क्लेव दौन और माजरी ब्लॉक के रुड़की खाम में मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
