अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से चार दिनों के भीतर दस्तावेजों की फोटोकॉपी ली जा सकेगी।

चंडीगढ़, 23 जुलाई - हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अब आवेदक द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां अपील करने के चार दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होंगी। हरियाणा सरकार द्वारा सेवा अधिकारी अधिनियम, 2014 के अंतर्गत इस सेवा को अधिसूचित किया गया है।

चंडीगढ़, 23 जुलाई - हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अब आवेदक द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां अपील करने के चार दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होंगी। हरियाणा सरकार द्वारा सेवा अधिकारी अधिनियम, 2014 के अंतर्गत इस सेवा को अधिसूचित किया गया है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, दस्तावेजों की प्रतियां लेने संबंधी इस सेवा के लिए संबंधित उप-अधीक्षक को नामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार, संबंधित संपदा अधिकारी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे जबकि क्षेत्रीय प्रशासक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।