ज़िला प्रशासन को "पीड़ितों को मुआवज़ा" योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के निर्देश

होशियारपुर- ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री राजिंदर अग्रवाल ने आज ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने नालसा से संबंधित योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए।

होशियारपुर- ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री राजिंदर अग्रवाल ने आज ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने नालसा से संबंधित योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए।
ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है, जिसका ज़िले के लोगों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने ज़िला प्रशासन से "पीड़ितों को मुआवज़ा" योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों को समय पर 2 लाख रुपये का मुआवज़ा मिल सके।
ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने संबद्ध गैर सरकारी संगठनों से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को नशा मुक्ति और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में भी जागरूक करने को कहा।
उन्होंने 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए और लोगों से अपील की कि वे इस अदालत में अपने मामले दायर करके समय और धन की बचत करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के फैसले को सिविल डिक्री की तरह मान्यता प्राप्त है।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं सचिव नीरज गोयल ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 जून तक 417 लोगों को कानूनी सहायता, 159 लोगों को कानूनी सलाह, 416 सेमिनार, मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से 19 मामलों का निपटारा और केंद्रीय कारागार में कैंप कोर्ट के माध्यम से 3 मामलों की मौके पर सुनवाई कर फैसले सुनाए गए।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अजयपाल सिंह, एसडीएम गुरसिमरनजीत कौर, जेल अधीक्षक एच.एस. गिल, एसपी डॉ. मुकेश कुमार, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पी.एस. घुम्मन, जिला अटॉर्नी वरिंदर कुमार, डीपीआरओ हरदेव सिंह आसी, अज्जियापाल सिंह साहनी, किरणप्रीत कौर धामी, दर्शन कौशल और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जसबीर सिंह ढिल्लों भी उपस्थित थे।