जिला मजिस्ट्रेट ने महाराजा यादविन्द्र क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को "नो फ्लाइंग जोन" घोषित किया

एस.ए.एस. नगर, 28 मई 2025: जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराजा यादविन्द्र क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर

एस.ए.एस. नगर, 28 मई 2025: जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराजा यादविन्द्र क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को नो-ड्रोन और नो फ्लाई जोन घोषित किया है, तथा किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु को उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
ये आदेश महाराजा यादविन्द्र क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में उक्त क्षेत्र में 29 मई 2025 से 30 मई 2025 तक लागू रहेंगे।