
जिला मजिस्ट्रेट ने गोला-बारूद डिपो दप्पर, एसएएस नगर के चारों ओर एक किलोमीटर के दायरे में "नो फ्लाइंग जोन" घोषित किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 07 मई 2025: देश में युद्ध जैसे हालातों के कारण आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के गोला-बारूद डिपो की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसलिए जिला एसएएस नगर में गोला-बारूद डिपो दप्पर, तहसील और उप-मंडल डेराबस्सी, एसएएस नगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नो फ्लाइंग और नो ड्रोन जोन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 07 मई 2025: देश में युद्ध जैसे हालातों के कारण आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के गोला-बारूद डिपो की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसलिए जिला एसएएस नगर में गोला-बारूद डिपो दप्पर, तहसील और उप-मंडल डेराबस्सी, एसएएस नगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नो फ्लाइंग और नो ड्रोन जोन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त श्रीमती। कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 163, अध्याय 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोला-बारूद डिपो दप्पर, तहसील और उप-मंडल डेराबस्सी, एस.ए.एस. नगर के आधे किलोमीटर के दायरे को नो-ड्रोन और नो-फ्लाई जोन घोषित किया है, जिसमें किसी भी तरह की उड़ने वाली वस्तु को उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
ये आदेश गोला-बारूद डिपो दप्पर, तहसील और उप-मंडल डेराबस्सी, एस.ए.एस. नगर में 7 मई 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
