
जिले में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत - जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद
शहीद भगत सिंह नगर, 6 मई- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा सदस्य सचिव पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एस.ए.एस. नगर के निर्देशों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर प्रिया सूद ने बताया कि जिले में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
शहीद भगत सिंह नगर, 6 मई- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा सदस्य सचिव पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एस.ए.एस. नगर के निर्देशों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर प्रिया सूद ने बताया कि जिले में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर प्रिया सूद ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर के निर्देशों के तहत जिले में 10.05.2025 को न्यायिक एवं प्री-लिटिगेशन स्तर पर राजीनामा योग्य मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंशन मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, बीएसएनएल मामले, बीमा कंपनी से संबंधित मामले, वित्तीय वित्त मामले, बैंक ऋण से संबंधित मामले, पानी के बिल, आपराधिक समझौता योग्य मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद मामले, बिजली मामले और अन्य राजीनामा योग्य मामलों सहित सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केस दायर करने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी शहीद भगत सिंह नगर के कार्यालय और कार्यालय नंबर 01823-223511 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
