ग्रीष्म ऋतु में पेयजल के दुरूपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी।

एसएएस नगर, 17 अप्रैल - मोहाली शहर निवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और उचित दबाव वाला जलापूर्ति प्रदान करने के लिए, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने गर्मियों के मौसम के दौरान पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए 15 अप्रैल से अगले आदेशों तक सुबह की आपूर्ति के दौरान पानी के दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

एसएएस नगर, 17 अप्रैल - मोहाली शहर निवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और उचित दबाव वाला जलापूर्ति प्रदान करने के लिए, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने गर्मियों के मौसम के दौरान पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए 15 अप्रैल से अगले आदेशों तक सुबह की आपूर्ति के दौरान पानी के दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में जलापूर्ति एवं स्वच्छता संभाग नंबर 2 के कार्यकारी अभियंता की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सुबह की सप्लाई के दौरान घर में बगीचों, गमलों आदि में पानी देना, नल से पाइप जोड़कर स्कूटर, कार या अन्य वाहन धोना, आंगन, फर्श, सड़क आदि की सफाई करना, पाइप लाइन पर सीधे टोलू पंप चलाना, फेरूल से मीटर तक पाइप में किसी प्रकार की लीकेज होना, घर की छत पर रखी टंकियों, डेजर्ट कूलरों का ओवरफ्लो होना आदि जल के दुरुपयोग की श्रेणी में आते हैं।
आदेशों में कहा गया है कि यदि किसी घर या अपार्टमेंट में किरायेदार या घरेलू नौकर या नौकरानी पानी का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं, तो उल्लंघन के कारण जुर्माना मकान मालिक पर लगाया जाएगा।
पहली बार उल्लंघन करने पर उपभोक्ता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 1000/-. दूसरी बार उल्लंघन करने पर उपभोक्ता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 2000/- जो पानी के बिल में जोड़ा जाएगा। तीसरी बार उल्लंघन होने पर उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा और बिना किसी नोटिस के उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उपभोक्ता पर 500 रुपये का जुर्माना लगने के बाद ही कनेक्शन देने पर विचार किया जाएगा। 5000/- का भुगतान कर शपथ पत्र लिया जाता है, ऐसे में निर्णय लेने का अधिकार केवल अधिशासी अभियंता को होगा।