जिले में बिना अनुमति के स्मारक द्वारों के निर्माण पर प्रतिबंध

नवांशहर – जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था सरकारी/पंचायत भूमि पर कोई गेट नहीं बनाएगा।

नवांशहर – जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था सरकारी/पंचायत भूमि पर कोई गेट नहीं बनाएगा।
यदि ऐसा स्मारक द्वार बनाया जाना है तो पहले संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। जारी आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि गांवों में लोग बिना किसी अनुमति के तथा बिना किसी सक्षम विभाग से स्वीकृति प्राप्त किए अपनी मर्जी से सरकारी/पंचायत स्थलों पर अपने निकट संबंधियों की याद में स्मारक द्वार का निर्माण कर रहे हैं।
इस प्रकार जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होता है, वहां इस प्रकार बनाए गए गेटों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे जान-माल की हानि का भी खतरा रहता है। इसलिए जिले में ऐसे गेटों के निर्माण पर रोक लगाना जरूरी है। ये आदेश 31 मई 2025 तक प्रभावी रहेंगे।