
एडीसी ने एएस आईईएलटीएस फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 27 मार्च 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने एएस आईईएलटीएस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने बताया कि मेन मार्केट, पंजाब एंड सिंध बैंक, नजदीक पूजा गैस एजेंसी, चंडीगढ़ रोड, कुराली, तहसील खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्थित फर्म एएस आईईएलटीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस के मालिक अमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गांव कांसल, उप तहसील-माजरी, तहसील खरड़, जिला मोहाली को कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस के कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 355/आईसी, दिनांक 06.11.2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता दिनांक 05-11-2024 को समाप्त हो चुकी है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 27 मार्च 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने एएस आईईएलटीएस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने बताया कि मेन मार्केट, पंजाब एंड सिंध बैंक, नजदीक पूजा गैस एजेंसी, चंडीगढ़ रोड, कुराली, तहसील खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्थित फर्म एएस आईईएलटीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस के मालिक अमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गांव कांसल, उप तहसील-माजरी, तहसील खरड़, जिला मोहाली को कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस के कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 355/आईसी, दिनांक 06.11.2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता दिनांक 05-11-2024 को समाप्त हो चुकी है।
उपरोक्त संबंध में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तहसीलदार, खरड़ की रिपोर्ट के अनुसार फर्म का कार्यालय बंद पाया गया तथा समन की फोटोकॉपी उनके कार्यालय में चस्पा की गई।
लाइसेंसधारक ने फर्म से संबंधित मासिक रिपोर्ट, विज्ञापन तथा सेमिनार के बारे में जानकारी नहीं दी तथा अर्धवार्षिक रिपोर्ट के बारे में कार्यालय को सूचित नहीं किया।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों तथा एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया, मासिक रिपोर्ट तथा विज्ञापन के बारे में जानकारी नहीं भेजी, कार्यालय बंद था, आवासीय पते का नोटिस अप्राप्त प्राप्त हुआ, नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन नहीं किया, कंपनी/फर्म तथा लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) (ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान के कार्य के लिए फर्म एएस आईईएलटीएस को जारी लाइसेंस नंबर 355/आईसी दिनांक 06.11.2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारी/निदेशकों/फर्म के साझेदार के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी इसके लिए सभी तरह से उत्तरदायी होंगे और इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
