
गंदे स्थानों पर खाद्य सामग्री बनाने/बेचने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा-डी सी कोमल मित्तल
एस ए एस नगर, 19 मार्च, 2025: अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त कोमल मित्तल ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अस्वास्थ्यकर भोजन से मानव जीवन को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
एस ए एस नगर, 19 मार्च, 2025: अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त कोमल मित्तल ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अस्वास्थ्यकर भोजन से मानव जीवन को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और नगर निगम की टीमों ने रविवार को मटौर इलाके में स्थित परिसर में छापेमारी की और सब्जियों और अन्य वस्तुओं सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि रसोई से बरामद मांस का टुकड़ा, जिसे कुत्ते के मांस के रूप में गलत प्रचारित किया गया है, का विश्लेषण किया जा रहा है और जल्द ही पशुपालन विशेषज्ञों द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि पशुपालन विशेषज्ञों के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मांस के इस टुकड़े से जुड़ी किसी भी अफवाह पर यकीन न करें।
उन्होंने इस गंदगी भरे स्थान से मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जायेगी। उपायुक्त ने वरिष्ठ पुलिस कप्तान को आरोपियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने और आगे की जांच शुरू करने को भी कहा है।
एस एस पी दीपक पारीक के मुताबिक जिला पुलिस ने इस गंभीर मानवीय लापरवाही में शामिल आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफ.आई.आर भारतीय न्याय संघता की धारा 272 और 274 के तहत दर्ज की गई है।
उपायुक्त कोमल मित्तल ने स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और नगर निगम की टीमों को स्वच्छता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मोहाली में फास्ट फूड और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी विक्रेताओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा टीमों को इन विक्रेताओं के खाद्य सुरक्षा लाइसेंसों की जांच करने और किसी भी चूक के मामले में बड़े चालान जारी करने का निर्देश दिया।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. अमृत वडिंग ने बताया कि हमारी टीम ने उक्त स्थान से लगभग छह नमूने लिए हैं और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 63 का उल्लंघन करने के लिए चालान जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री में स्वच्छता एवं शुद्धता बनाए रखने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी और ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए व्यक्तियों को कानून के अनुसार सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ने नगर निगम, साहिबजादा अजीत सिंह नगर के कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह को अनाधिकृत फूड स्टॉलों/स्टॉलों की जांच करने और अनाधिकृत स्थान पर मांस काटने पर रोक लगाने और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने को कहा है
