जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में विभिन्न निषेधाज्ञाएं जारी की
होशियारपुर- भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन ने जिले में विभिन्न निषेधाज्ञाएं जारी की हैं, जिसके तहत जिले की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा बड़ी व छोटी नहरों, नहरी तटबंधों तथा दरिया ब्यास के किनारे बने धुस्सी तटबंध में पशुओं को पानी पिलाने या नहलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को चराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
होशियारपुर- भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन ने जिले में विभिन्न निषेधाज्ञाएं जारी की हैं, जिसके तहत जिले की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा बड़ी व छोटी नहरों, नहरी तटबंधों तथा दरिया ब्यास के किनारे बने धुस्सी तटबंध में पशुओं को पानी पिलाने या नहलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को चराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिले में गर्मियों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक तथा सर्दियों में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक पशुओं के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने के अलावा, पशु रखने वालों को पशुपालन विभाग में पंजीकरण करवाने के भी आदेश दिए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार जिला की सीमा के अंदर मिलिट्री ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) जीप, मोटरसाइकिल, मोटर वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध है।
यह आदेश सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार, सशस्त्र बल/पंजाब पुलिस/बीएसएफ और सैन्य रंग की वर्दी का उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों (वयस्कों) द्वारा नहीं किया जाएगा और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इन वर्दियों की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश सशस्त्र बल/पंजाब पुलिस/बीएसएफ/सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार होशियारपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या पंचायत या नगर परिषद या नगर पंचायत संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी तालाब को नहीं भरेगा। एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी गांवों में गलियों/सड़कों पर अवैध बोरिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी आदेश 7 मई, 2025 तक लागू रहेंगे।
