
एसएसपी गुलनीत खुराना ने होल-मोहल्ला में ट्रैक्टरों और ट्रकों पर स्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
रूपनगर - श्री कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में 10 मार्च से 15 मार्च 2025 तक होला-मोहल्ला मनाया जा रहा है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए ट्रैक्टरों और ट्रकों पर स्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
रूपनगर - श्री कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में 10 मार्च से 15 मार्च 2025 तक होला-मोहल्ला मनाया जा रहा है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए ट्रैक्टरों और ट्रकों पर स्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि अपने-अपने जिलों/यूनिटों के अधीन पुलिस थानों के मुख्य अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज ट्रक यूनियनों और पंचायतों के प्रतिनिधियों को निर्देश दें कि वे होला-मोहल्ला के दौरान किसी भी डबल डेकर ट्रक/वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बड़े स्पीकर, मोटरसाइकिलों पर प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले मोटरसाइकिल चालकों आदि को आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब में आने से रोकें।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यातायात नियमों व कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए तथा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले स्पीकरों को मौके पर ही वाहनों से उतारकर आगे भेज दिया जाए।
गुलनीत खुराना ने कहा कि होला-मोहल्ला मेले के दौरान स्पीकरों की आवाज के कारण देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मेले के दौरान स्पीकरों वाले किसी भी डबल डेकर ट्रक/वाहन को रूपनगर जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में होला मोहल्ला के दौरान ट्रैक्टर लाउडस्पीकर के कारण एक सिख युवक की मौत हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि किसी भी स्तर पर किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
