
युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं- उपायुक्त
नवांशहर- सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) चला रही है। इस योजना के तहत इच्छुक उम्मीदवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह जानकारी उपायुक्त राजेश धीमान ने आज इस योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी।
नवांशहर- सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) चला रही है। इस योजना के तहत इच्छुक उम्मीदवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह जानकारी उपायुक्त राजेश धीमान ने आज इस योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा कोई आय सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजना के लिए उद्यमी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए तथा लेख (कला)/सेवा क्षेत्र के उद्यमी 5 लाख रुपये से कम लागत वाली परियोजना का भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सेवा/व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये तथा औद्योगिक गतिविधि के लिए 25 लाख रुपये तक का उद्योग स्थापित किया जा सकता है।
इसके अलावा, विनिर्माण गतिविधियों के लिए 50 लाख रुपये तथा नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता सब्सिडी पर प्रदान की जाती है, जिसमें उद्यमी का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/सीमा क्षेत्र से संबंधित शेष उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत होगा।
इसी प्रकार, परियोजना स्थापित करने के पश्चात शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/सीमा क्षेत्र के उद्यमियों के लिए 25 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/सीमा क्षेत्र के उद्यमियों के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ई.डी.पी. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र या जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो, शहीद भगत सिंह नगर से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने जिला उद्योग केंद्र, रोजगार, खादी बोर्ड और एलडीएम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले के अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना के बारे में जागरूक करें ताकि वे अपना खुद का कारोबार खोल सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संबंधित विभाग एक संयुक्त टीम बनाकर इस योजना के तहत लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) अवनीत कौर, एसडीएम बलाचौर रविंदर कुमार बांसल और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
