प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर सहित कई वस्तुओं पर प्रतिबंध जारी किया

एस.ए.एस. नगर, 14 जनवरी, 2025: राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार ने अपने अधिसूचना संख्या 3/25/23-एसटीई4/293 दिनांक 05.07.2023 के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि चाइना/मांझा डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोरी/धागा या ऐसी कोई डोरी/धागा (सिंथेटिक/कांच/तेज धातु लेपित) जो पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप न हो, उसका निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और पतंगबाजी के लिए उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है।

एस.ए.एस. नगर, 14 जनवरी, 2025: राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार ने अपने अधिसूचना संख्या 3/25/23-एसटीई4/293 दिनांक 05.07.2023 के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि चाइना/मांझा डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोरी/धागा या ऐसी कोई डोरी/धागा (सिंथेटिक/कांच/तेज धातु लेपित) जो पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप न हो, उसका निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और पतंगबाजी के लिए उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या उसके तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो 15 लाख रुपये तक हो सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चाइनीज डोर/नायलॉन/सिंथेटिक धागे का प्रयोग न करें तथा इस नेक कार्य में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर बेचता/भंडारित/आपूर्ति/आयात/उपयोग करता पाया जाता है तो इस संबंध में टोल फ्री नंबर 1800-180-2810 पर सूचना दें। सूचना देने वाले को 25,000/- रुपये तक का इनाम दिया जाएगा (नियम व शर्तें लागू) तथा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।