नवांशहर में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

नवांशहर- जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक नवांशहर शहर में ओवरलोड भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, गाद, ओवरलोड भूसा/फ्लैक्स ट्रॉली/ट्रक, व्यापारिक रूप से ले जाने वाले सामान आदि) के प्रवेश/मार्ग पर रोक लगा दी है।

नवांशहर- जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक नवांशहर शहर में ओवरलोड भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, गाद, ओवरलोड भूसा/फ्लैक्स ट्रॉली/ट्रक, व्यापारिक रूप से ले जाने वाले सामान आदि) के प्रवेश/मार्ग पर रोक लगा दी है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में गढ़शंकर-नवांशहर रोड पर प्रतिदिन दिन-रात ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं, जिसके कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों/आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और प्रतिदिन कोई न कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती रहती है। जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है और यातायात समस्या बनी रहती है। 
अतः प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, जनता के जान-माल की सुरक्षा करने तथा शहर में यातायात को सुचारू एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए उपरोक्त आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 8 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।