एडीसी ने प्रोकॉन इमिग्रेशन सॉल्यूशंस फर्म का लाइसेंस रद्द किया

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 12 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने प्रोकॉन इमिग्रेशन सॉल्यूशंस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 12 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने प्रोकॉन इमिग्रेशन सॉल्यूशंस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रोकॉन इमीग्रेशन सॉल्यूशंस एससीओ नंबर 66, सेक्टर 82, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक परमिंदर सिंह (प्रोपराइटर) पुत्र जगदीश सिंह, निवासी हाउस नंबर 1048-सी, सेक्टर 69, मोहाली, जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, परामर्श कार्य हेतु लाइसेंस संख्या: 332/आईसी दिनांक 08-08-2019 जारी किया गया। यह लाइसेंस 07.08.2024 को समाप्त हो गया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि लाइसेंसधारक अधिनियम/नियमों और सलाह के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा है, कंपनी ने कोई विज्ञापन/सेमिनार आयोजित नहीं किया है, लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया है और नोटिस का जवाब नहीं दिया है/स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और नियमों का उल्लंघन किया है। लाइसेंस के प्रावधानों का पालन न करके, फर्म और लाइसेंसधारी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) (ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस संख्या 332/आईसी दिनांक 08-08-2019 जारी किया गया। प्रोकॉन इमिग्रेशन सॉल्यूशंस फर्म को दिया गया अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियमानुसार यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशकों/साझेदारों/लाइसेंसधारियों को वे हर तरह से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और वे इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।