
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दो आईईएलटीएस केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए
नवांशहर - अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजीव वर्मा ने बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ता अमरजीत सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी हाउस नंबर बी-6/ 56, ज्योति कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ रोड, नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर को लाइसेंस संख्या 119/एमए/एमसी-2 दिनांक 05-11-2018 जारी किया गया, फर्म मेसर्स ब्रिटिश अकादमी बी-6/56, ज्योति कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ रोड , नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर का आरक्षण तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
नवांशहर - अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजीव वर्मा ने बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ता अमरजीत सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी हाउस नंबर बी-6/ 56, ज्योति कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ रोड, नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर को लाइसेंस संख्या 119/एमए/एमसी-2 दिनांक 05-11-2018 जारी किया गया, फर्म मेसर्स ब्रिटिश अकादमी बी-6/56, ज्योति कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ रोड , नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर का आरक्षण तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसके अलावा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत याचिकाकर्ता मधु राणा पत्नी दलजीत सिंह राणा निवासी ग्राम रुड़की मुगला, तहसील बलाचौर जिला शहीद भगत सिंह नगर को जारी किया गया लाइसेंस संख्या 150/एमए/एमसी-2 दिनांक 05-07-2019, फर्म मैसर्स आस्था कोचिंग सेंटर फॉर आईईएलटीएस कुलम रोड, नार कॉलोनी, नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों लाइसेंस आवेदकों ने अपने आईईएलटीएस केंद्र बंद कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम/नियमों के अनुसार, उक्त लाइसेंसधारक अपने या अपनी फर्म के विरुद्ध किसी भी शिकायत आदि के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
