
एडीसी ने फ्यूचर डेवलपर्स फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 12 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फ्यूचर डेवलपर्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि फ्यूचर डेवलपर्स एससीएफ नंबर 14, टॉप फ्लोर, फेज-5 मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक मलकीत सिंह बराड़ (प्रोपराइटर) पुत्र बलविंदरजीत सिंह, निवासी हाउस नंबर 1894, फेज- 5, मोहाली, जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर को ट्रैवल एजेंसी और कंसल्टेंसी के काम के लिए लाइसेंस नंबर 371/आईसी दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया था। यह लाइसेंस 23.12.2024 को समाप्त हो गया।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 12 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फ्यूचर डेवलपर्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि फ्यूचर डेवलपर्स एससीएफ नंबर 14, टॉप फ्लोर, फेज-5 मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक मलकीत सिंह बराड़ (प्रोपराइटर) पुत्र बलविंदरजीत सिंह, निवासी हाउस नंबर 1894, फेज- 5, मोहाली, जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर को ट्रैवल एजेंसी और कंसल्टेंसी के काम के लिए लाइसेंस नंबर 371/आईसी दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया था। यह लाइसेंस 23.12.2024 को समाप्त हो गया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि फर्म व लाइसेंसधारी पर अधिनियम/नियम व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने तथा अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया गया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया गया है।
इसलिए, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फ्यूचर डेवलपर्स फर्म को जारी किया गया लाइसेंस नंबर 371/आईसी दिनांक 24.12.2019 , तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियमानुसार यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशकों/साझेदारों/लाइसेंसधारियों को वे हर तरह से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और वे इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
