प्ले वे और प्री-नर्सरी स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य - जिला कार्यक्रम अधिकारी

नवांशहर- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा योजना' के तहत जिले में चल रहे निजी प्ले वे स्कूलों को निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा पंजीकृत किया जाना है।

नवांशहर- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा योजना' के तहत जिले में चल रहे निजी प्ले वे स्कूलों को निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा पंजीकृत किया जाना है। 
इसके तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी जगरूप सिंह जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कंचन अरोड़ा के साथ जिला शहीद भगत सिंह नगर के तहत विभिन्न प्ले वे स्कूलों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी जगरूप सिंह ने बताया कि जिला शहीद भगत सिंह नगर में, जो निजी संस्थान तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा/प्ले वे स्कूल' के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण करवाना आवश्यक है। 
उन्होंने सभी प्री-नर्सरी और प्ले वे स्कूलों के प्रबंधकों से अपील की कि वे अपने स्कूलों को पंजीकृत कराने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र नंबर 1 प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि यदि रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई परेशानी आती है तो तुरंत जिला प्रोग्राम अधिकारी के कार्यालय कमरा नंबर 308, दूसरी मंजिल, जिला प्रशासनिक परिसर (डीसी कार्यालय) में समन्वय स्थापित किया जा सकता है तथा अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी के संपर्क नंबर 01823-222322 तथा 1823-281798 पर संपर्क किया जाए। 
उन्होंने कहा कि जिले के अधीन चल रहे सभी निजी स्कूल/संस्थाएं/प्ले वे स्कूल जो तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा दिए गए मापदंड पूरे करना अनिवार्य है। इसलिए प्ले वे स्कूलों के प्रशासक जल्द से जल्द जिला प्रोग्राम कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर अपने स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाएं।