शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 3 जनवरी: गुरुद्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, जिला एसएएस नगर में आने वाले सभी 03 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) निर्वाचन क्षेत्रों 58-डेरा बस्सी, 119-खरड़ और 120-एसएएस नगर में गुरुद्वारा मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 03.01.2025 को निर्धारित स्थानों, उपायुक्त कार्यालय, संबंधित संशोधन प्राधिकरणों (एसडीएम)/रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों, सभी तहसील कार्यालयों, पटवार सर्किलों में पटवारियों के कार्यालयों और सभी अधिसूचित सिख गुरुद्वारों में किया गया है और मतदाता सूचियाँ इन स्थानों पर देखने के लिए उपलब्ध हैं।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 3 जनवरी: गुरुद्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, जिला एसएएस नगर में आने वाले सभी 03 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) निर्वाचन क्षेत्रों 58-डेरा बस्सी, 119-खरड़ और 120-एसएएस नगर में गुरुद्वारा मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 03.01.2025 को निर्धारित स्थानों, उपायुक्त कार्यालय, संबंधित संशोधन प्राधिकरणों (एसडीएम)/रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों, सभी तहसील कार्यालयों, पटवार सर्किलों में पटवारियों के कार्यालयों और सभी अधिसूचित सिख गुरुद्वारों में किया गया है और मतदाता सूचियाँ इन स्थानों पर देखने के लिए उपलब्ध हैं।
सभी निर्वाचन क्षेत्रों 58-डेरा बस्सी (एसडीएम डेरा बस्सी), 119-खरड़ (एसडीएम खरड़) और 120-एसएएस नगर (एसडीएम एसएएस नगर) के पुनरीक्षण प्राधिकारी 03.01.2025 से 24.01.2025 तक प्रारूप मतदाता सूची पर दावे/आपत्तियां प्राप्त करेंगे और प्राप्त दावों/आपत्तियों का 05.02.2025 तक निपटारा किया जाएगा। स्वीकृत दावों/आपत्तियों की प्रारूप/पूरक सूची 24.02.2025 तक तैयार और मुद्रित की जाएगी और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25.02.2025 को किया जाएगा। 
यदि प्रारूप मतदाता सूची में कोई लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि हो तो संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी (एसडीएम (एमएस)) से संपर्क करें, ताकि अंतिम प्रकाशन से पूर्व आवश्यक संशोधन किया जा सके। प्रारूप मतदाता सूची के आवेदक/आपत्तिकर्ता अपने दावे/आपत्तियां लिखित रूप से अपने पुनरीक्षण प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप से, डाक द्वारा या लिखित रूप से अनुमोदित किसी एजेंट के माध्यम से नियत तिथि तक भेज सकते हैं।
 केवल वही व्यक्ति आपत्ति कर सकता है, जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसका नाम पहले से ही उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो।
जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपील है कि वे उक्त तिथि 24.01.2025 तक फार्म भरकर अपना वोट अवश्य बनवा लें। मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।