
ब्रिटेन के हथियार सलाहकार संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किया गया।
नई दिल्ली, 5 जुलाई - दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। अदालत द्वारा उसे भगोड़ा घोषित किए जाने से ईडी को उसकी करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त करने में मदद मिलेगी। जिला न्यायाधीश (तीस हजारी) संजीव अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
नई दिल्ली, 5 जुलाई - दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। अदालत द्वारा उसे भगोड़ा घोषित किए जाने से ईडी को उसकी करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त करने में मदद मिलेगी। जिला न्यायाधीश (तीस हजारी) संजीव अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
यह आदेश संघीय जांच एजेंसी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब वह भंडारी की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर सकेगी, जिसके भारत आने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ फैसला सुनाया था।
भंडारी की कानूनी टीम ने उसे भगोड़ा अपराधी घोषित करने के ईडी के कदम का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके मुवक्किल का ब्रिटेन में रहना अवैध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे ब्रिटेन में रहने का कानूनी अधिकार है।
